ओडिशा

Kuchinda 20 साल बाद 52 रुपये की तंबाकू चोरी के आरोपी बरी

Kiran
21 May 2026 4:08 PM IST
Kuchinda 20 साल बाद 52 रुपये की तंबाकू चोरी के आरोपी बरी
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Kuchinda कुचिंडा: संबलपुर ज़िले की SDJM कोर्ट ने बुधवार को आखिरकार तीन लोगों को बरी कर दिया। इन लोगों पर करीब 20 साल पहले एक पान की दुकान से 52 रुपये का गुटखा और सिगरेट चुराने का आरोप लगा था। यह चोरी 2006 में गोविंदपुर पुलिस थाना क्षेत्र के पंडरीपाथर गाँव में हुई थी। यह पान की दुकान स्वर्गीय प्रफुल्ल साहू की थी। साहू की शिकायत के बाद, पुलिस ने चोरी के आरोप में नूनियामुंडा गाँव से चार लोगों को और चोरी का सामान खरीदने के आरोप में केछुपानी गाँव से एक अन्य व्यक्ति को गिरफ़्तार किया था। केछुपानी गाँव के हेमंत साहू को चोरी का सामान खरीदने के आरोप में अलग से गिरफ़्तार किया गया था।

बाद में सभी आरोपियों को ज़मानत पर रिहा कर दिया गया और वे नियमित रूप से कोर्ट में पेश होते रहे। हालाँकि, यह मामला बिना किसी अंतिम फ़ैसले के करीब 20 साल तक लटका रहा। लेकिन, इन सालों में, मामले की रफ़्तार धीरे-धीरे धीमी होती गई और कोर्ट के नोटिस भी कम आने लगे।

मामला चलने के दौरान, दो आरोपियों और शिकायतकर्ता प्रफुल्ल साहू की मौत हो गई। शिकायतकर्ता की मौत के बाद, बाकी आरोपियों ने कथित तौर पर कोर्ट में पेश होना बंद कर दिया। कुछ दिन पहले, बाकी आरोपियों को इस लंबित मामले के संबंध में वारंट मिले। पुलिस ने चोरी के आरोप में गणेश जयपुरिया और अमेश बंकरा को, और चोरी का सामान खरीदने के आरोप में हेमंत साहू को फिर से गिरफ़्तार किया और उन्हें कोर्ट में पेश किया। मामले की सुनवाई के बाद, कोर्ट ने आखिरकार तीनों आरोपियों को बरी कर दिया, जिससे करीब दो दशक पुराने इस मामले का अंत हो गया।

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